http://(मोहरसिंह) नोहर,जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। दिनांक 04.04.2024 को रजिस्ट्री की कार्यवाही संपादित करने के बाद जमीन का इन्तकाल 23. 05.2024 तक दर्ज नहीं करने में दोषी पटवारी या अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग को लेकर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ को शिकायत प्रेषित की गई हैं। शिकायत में किरण पत्नी हाकम अली टाक द्वारा बताया गया हैं कि 04.04.2024 को उप पंजीयक कार्यालय नोहर में रजिस्ट्री की कार्यवाही से पहले हल्का पटवारी अभिषेक शर्मा से पूछा गया कि इस जमीन पर यदि कोई स्टे के आदेश है तो अवगत करवाएं,तो अभिषेक शर्मा ने कहा कि इस खासरा नंबर में मंजूर के नाम से कोई स्टे के आदेश नही है ,आप रजिस्ट्री को कार्यवाही करवाएं। उप पंजीयक, तहसीलदार नोहर ने भी हल्का पटवारी अभिषेक शर्मा से वार्ता कर जानकारी चाही तो पटवारी अभिषेक शर्मा ने उप पंजीयक नोहर को भी बताया कि 04.04.2024 तक मंजूर की जमीन पर किसी प्रकार कोई स्टे प्रभावी नहीं है तो उप पंजीयक नोहर ने रजिस्ट्री की कार्यवाही संपादित कर दी। रजिस्ट्री की कार्यवाही के बाद हल्का पटवारी से इंतकाल दर्ज करने की बात कही तो पटवारी ने कहा कि 10 दिन में इस जमीन का इन्तकाल दर्ज कर दिया जाएगा,लेकिन 15 दिन बाद जब हल्का पटवारी से मिले तो उन्होंने कहा कि आपकी जमीन का इन्तकाल प्रक्रिया में चल रहा है। उसके बाद फिर पटवारी से मिले तो पटवारी ने कहा कि आपकी जमीन का इन्तकाल में एक दो दिन दर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन फिर उसी पटवारी ने 23.05.2024 को कहा कि इस जमीन पर तो स्टे के आदेश हैं,पूछने पर बताया कि इसमें 7011/2019 का स्टे है व 176/2017 रेवेन्यु बोर्ड अजमेर का स्टे है। बताया गया है कि इस स्टे आदेश की प्रति देखनी चाही तो पटवारी के पास उसकी प्रति नहीं थी और पटवारी अभिषेक शर्मा ने कहा कि स्टे की प्रति तहसील कार्यालय से प्राप्त करें। इसी क्रम में तहसीलदार कार्यालय नोहर से स्टे की नकल मांगी जो कि नकल की प्रति आज दिनांक तक नहीं मिली, साथ ही दिनांक 04.06.2024 को आरटीआई में नकल आज तक नहीं मिली l जिसकी शिकायत से जन सुनवाई दिनांक 09.07.2024 व दिनांक 25.07.2024 एवं 08.08.2024 को भी जिला कलक्टर हनुमानगढ़ को अवगत करवाया। पत्र में 2019 से लेकर 23.05.2024 तक उक्त खसरा में कितने इन्तकाल हुए है, उसकी भी नकल की भी मांग की गई हैं। पत्र में दोषी कर्मचारी, अधिकारी के खिलाफ जांच कर कार्यवाही की मांग की गई हैं।